केन्या: गन्ना भुगतान में देरी पर मिलों पर लगेगा जुर्माना

नैरोबी : यदि संसद किसानों की सुरक्षा के लिए कानून में प्रस्तावित परिवर्तनों को अपनाती है, तो गन्ना भुगतान में देरी के लिए चीनी मिल मालिकों को दंडित किया जाएगा। संसद ने पिछले हफ्ते चीनी विधेयक, 2019 में बदलाव को मंजूरी दी, जिसके तहत मिल मालिकों को गन्ने की डिलीवरी के लिए एक निश्चित अवधि के भीतर किसानों को भुगतान करना होगा, ऐसा नहीं करने पर उन्हें जुर्माना भरना होगा। सांसदों ने पारित विधेयक में दंड को शामिल करने के लिए मतदान किया और अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। सरकार ने बताया की, इस कानून का उद्देश्य उन किसानों के हितों की रक्षा करना है।

नकदी की तंगी से जूझ रही चीनी मिलों ने किसानों को अरबों शिलिंग का भुगतान नहीं किया है। नकदी प्रवाह संघर्षों के बीच, सरकार ने राज्य के उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें लीज पर देने का विकल्प चुना है। मुमियास, मिवानी, चेमेलिल, नज़ोइया, मुहोरोनी और सोनी जैसी बीमार मिलों पर पिछले साल की तुलना में 38.5 बिलियन का किसानों और ऋणदाताओं का बकाया था और सरकार तब से मिलों के निजीकरण करने पर जोर दे रहा है।कृषि कैबिनेट सचिव पीटर मुन्या ने अप्रैल में कृषि और खाद्य प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि, मिल मालिक किसानों के साथ नए सौदों पर हस्ताक्षर करें, जिसमें देरी से भुगतान के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।

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