मध्य प्रदेश : कार्रवाई के बावजूद गेहूं की पराली जलाने की घटनाएं देश में सबसे ज्यादा

भोपाल : मध्य प्रदेश में इस सीजन में गेहूं की पराली जलाने की घटनाएं देश में सबसे ज्यादा दर्ज की गई हैं। ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, इस सीजन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे पारंपरिक रूप से सबसे ज्यादा पराली जलाने वाले राज्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR) के तहत कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रो इकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस (CREAMS) के उपग्रह डेटा के अनुसार, 1 अप्रैल से 7 मई के बीच राज्य में पराली जलाने के 31,413 मामले सामने आए।

मध्य प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं चिंताजनक से भी ज्यादा हैं, जबकि पंजाब में सिर्फ 2,238, हरियाणा में 950, उत्तर प्रदेश में 11,408 और दिल्ली में 33 मामले सामने आए हैं। डेटा से पता चलता है कि, हाल के वर्षों में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, और इस सीजन में सरकारी चेतावनियों और निवारक उपायों के बावजूद सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है। 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि गेहूं की पराली जलाने वाले किसी भी किसान को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित कर दिया जाएगा और अगले वर्ष उनकी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर नहीं खरीदी जाएगी।

उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। पर्यावरण संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य और सतत भूमि उपयोग सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। यह निर्णय 1 मई से लागू किया जा रहा है।हालांकि, 25 अप्रैल से 7 मई तक की घोषणा के बाद के उपग्रह डेटा पिछले वर्षों की इसी अवधि की तुलना में घटनाओं में वृद्धि दिखाते हैं, जो दर्शाता है कि निर्देश का तत्काल प्रभाव सीमित है। जिला-स्तरीय डेटा से पता चलता है कि विदिशा में 1 अप्रैल से 7 मई के बीच सबसे अधिक 4,410 घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे यह देश में गेहूं के अवशेष जलाने के मामले में शीर्ष जिला बन गया। CREAMS के अनुसार, हाल ही में शुरू किए गए “सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके फसल अवशेष जलाने की घटनाओं के आकलन के लिए मानक प्रोटोकॉल” का उपयोग करके उपग्रह निगरानी की गई। ऐतिहासिक डेटा इस बढ़ती चिंता को और भी रेखांकित करता है, 2022 में 25,385 मामले, 2023 में 17,142, 2024 में 12,345 और इस साल अप्रैल-मई की अवधि में रिकॉर्ड 31,413 मामले दर्ज किए गए।

यह वृद्धि इस मुद्दे को नियंत्रित करने के पहले के प्रयासों के बावजूद हुई है। 20 नवंबर, 2024 को, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अधिकारियों को विशेष अभियान शुरू करने और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के पास पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप दंड लागू करने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने 21 फरवरी को इस बात को दोहराया, जिसमें कहा गया कि हाल के वर्षों में किसानों को खेत में अवशेष प्रबंधन के लिए 42,500 से अधिक मशीनें वितरित की गई हैं, जिससे इस प्रवृत्ति को कम करने में मदद मिली है।

फिर भी, क्षेत्र-स्तरीय प्रवर्तन अपर्याप्त प्रतीत होता है। भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में हाल ही में कार्रवाई की गई है, लेकिन डेटा बताता है कि राज्यव्यापी उछाल को रोकने के लिए उपाय अपर्याप्त हैं।राज्य के सामने अब चुनौती केवल निर्देश जारी करने की नहीं है, बल्कि प्रभावी कार्यान्वयन, जागरूकता और उन किसानों के लिए विकल्प सुनिश्चित करने की भी है, जो जोखिम और प्रतिबंधों के बावजूद अवशेष जलाना जारी रखते हैं।

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