केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से एथेनॉल उत्पादन पर लगाए गए शुल्क पर पुनर्विचार करने को कहा

नई दिल्ली : केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर एथेनॉल उत्पादन पर राज्य की आबकारी नीति में लगाए गए शुल्क पर पुनर्विचार करने को कहा है। इंडियन एक्सप्रेस को प्राप्त इस पत्र को पेट्रोलियम मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव प्रवीण एम खनूजा ने 8 अप्रैल को पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को लिखा है।पत्र में कहा गया है कि, आबकारी नीति 2025-26 में विनियामक शुल्क (एथेनॉल परमिट/पास शुल्क) लगाने का प्रावधान राज्य के भीतर और बाहर एथेनॉल की मुक्त आवाजाही को प्रतिबंधित कर सकता है, जिससे एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की लागत और बढ़ जाएगी।

पत्र में कहा गया है, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि पंजाब राज्य की आबकारी नीति के अनुसार, डिस्टलरी के लिए लाइसेंस शुल्क, वार्षिक नवीनीकरण शुल्क और क्षमता वृद्धि शुल्क में पर्याप्त वृद्धि की गई है (पंजाब की आबकारी नीति के भाग डी, पैरा 6 ए और बी)। साथ ही, नीति के पैरा 29 ‘एथेनॉल पर विनियामक शुल्क’ में 1 रुपये प्रति बल्क लीटर की दर से विनियामक शुल्क (एथेनॉल परमिट/पास शुल्क) लगाने का प्रावधान किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि, केंद्र सरकार घरेलू कृषि क्षेत्र और संबंधित पर्यावरणीय लाभों को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दे रही है।

पत्र में आगे कहा गया है, पिछले एक दशक में एथेनॉल मिश्रण 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत से अधिक हो गया है और देश एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 तक 20 प्रतिशत मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पंजाब ने मार्च 2025 तक ईएसवाई 2024-25 में 18.8 प्रतिशत मिश्रण प्रतिशत प्राप्त करके इस कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें आगे कहा गया है कि, मौजूदा संयंत्रों की आसवन क्षमता बढ़ाने के अलावा, पंजाब में समर्पित इथेनॉल संयंत्र चालू किए जा रहे हैं जो रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे।

खनूजा ने पत्र में कहा, आबकारी नीति 2025-26 में बढ़ाए गए शुल्क से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की लागत बढ़ने की संभावना है, जिससे एथेनॉल उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं और तेल विपणन कंपनियों की व्यवहार्यता प्रभावित होगी। आबकारी नीति में विनियामक शुल्क (इथेनॉल परमिट/पास शुल्क) लगाने का प्रावधान राज्य के भीतर और बाहर एथेनॉल की मुक्त आवाजाही को प्रतिबंधित कर सकता है, जिससे एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की लागत बढ़ जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी ने मुख्य सचिव से आबकारी नीति की समीक्षा करने और पर्यावरण और किसानों के लाभ के लिए हरित ईंधन एथेनॉल के सुचारू उठाव और मुक्त आवागमन की सुविधा के लिए पंजाब में ईंधन एथेनॉल उत्पादन/खपत/परिवहन पर किसी भी लेवी/शुल्क पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि, 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य हासिल करने से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम होगा और यह भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप होगा। अधिकारी ने कहा, मक्का की खेती और एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि से पंजाब में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, खासकर समर्पित एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से। मक्के की खेती को बढ़ावा देने से पंजाब के कृषि परिदृश्य में विविधता आ सकती है, जिससे गेहूं और धान जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे अधिक टिकाऊ खेती की प्रथाएँ अपनाई जा सकती हैं।

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