कुआलालंपुर : वित्त मंत्रालय ने कहा कि, 1 जुलाई से लागू होने वाले विस्तारित बिक्री और सेवा कर के तहत रिफाइंड चीनी (जिसे आमतौर पर सफेद चीनी के रूप में जाना जाता है) पर टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि, मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि, रिफाइंड चीनी के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली कच्ची चीनी पर पहले की घोषणा के अनुसार 5% कर लगेगा। हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि, MSM मलेशिया होल्डिंग्स Bhd जैसे रिफाइनर कर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि, रिफाइंड चीनी की कीमतों में वृद्धि का कोई कारण नहीं है, खासकर तब जब MSM जैसे रिफाइनर आपूर्ति और कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार से मासिक प्रोत्साहन प्राप्त करना जारी रखते हैं।यह बयान देश के केवल दो चीनी रिफाइनर में से एक MSM द्वारा विस्तारित कर व्यवस्था से लागत दबाव को चिह्नित करने के बाद आया है। हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर कच्ची चीनी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद, मलेशिया में खुदरा चीनी की कीमतें 2011 से RM2.85 प्रति किलोग्राम पर सीमित हैं।
MSM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैयद फैजल सैयद मोहम्मद संवाददाताओं को बताया कि, कंपनी सरकार से स्पष्टीकरण मांग रही है।मलेशिया में रिफाइनर और निर्माता सीमा शुल्क विभाग से कर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं, वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा। मंत्रालय ने कहा कि छूट बिक्री कर आदेश (कर के भुगतान से छूट प्राप्त व्यक्ति) में मद 1, कॉलम (2), अनुसूची बी के तहत प्रदान की जाती है।