कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर बढ़ सकती है जीएसटी की दर: मीडिया रिपोर्ट

नई दिल्ली : NDTV ने सूत्रों के हवाले से बताया की, सिगरेट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और हाई-एंड कारों पर वस्तु एवं सेवा कर की दरें बढ़ सकती हैं, क्योंकि क्षतिपूर्ति उपकर को स्वास्थ्य और हरित उपकर से बदलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में, चुनिंदा वस्तुएँ 28% के उच्चतम जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आती हैं और क्षतिपूर्ति उपकर के अधीन हैं। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य के राजस्व घाटे की भरपाई के लिए 2017 में शुरू किया गया यह उपकर 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाला है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) मार्च 2026 से आगे लेवी के भविष्य पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने संकेत दिया कि, जीएसटी स्लैब की संख्या संभवतः 12% स्लैब को समाप्त करके तीन करने के बारे में चर्चा चल रही है। यदि 12% की दर हटा दी जाती है, तो कुछ खाद्य उत्पादों सहित कई वस्तुओं को 5% स्लैब में ले जाया जा सकता है, जबकि अन्य को उच्च 18% दर में स्थानांतरित किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर विचार किए जाने की उम्मीद है।

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