इस्लामाबाद : महंगाई से परेशान लोगों को राहत देने के लिए इस्लामाबाद जिला प्रशासन ने रिफाइंड चीनी का खुदरा मूल्य 177 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया है, जो 15 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा।जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, यह निर्णय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं अनुसंधान मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार लिया गया है और थोक चीनी विक्रेताओं के परामर्श से इसे अंतिम रूप दिया गया है। चीनी की एक्स-मिल कीमत 169 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है।
उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट इरफान नवाज मेमन ने मूल्य नियंत्रण एवं मुनाफाखोरी एवं जमाखोरी निवारण अधिनियम, 1977 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई दरों की घोषणा की, जो इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमाओं पर लागू होंगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि, किसी भी उल्लंघन पर मूल्य नियंत्रण अधिनियम, 1977 की धारा 6 और 7, तथा पश्चिमी पाकिस्तान खाद्य पदार्थ (नियंत्रण) अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने कहा कि, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और अगली सूचना तक लागू रहेगा। इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, आदेश की प्रतियां ज़िला मजिस्ट्रेट और उप-मंडल मजिस्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर, साथ ही राजधानी के सभी पुलिस थानों और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जा रही हैं। इस निर्णय का प्रचार आधिकारिक राजपत्र, स्थानीय समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों के माध्यम से भी किया जाएगा।
ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालय ने आदेश की प्रतियां सभी संबंधित अधिकारियों को वितरित कर दी हैं, जिनमें आईसीटी के मुख्य आयुक्त, इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, खाद्य विभाग, जिला अटॉर्नी और बाज़ार समिति के अध्यक्ष शामिल हैं। यह आदेश चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने और बाजार के खिलाड़ियों द्वारा जमाखोरी या मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का हिस्सा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अधिसूचित मूल्य से अधिक कीमत पर चीनी बेचते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


















