नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि, मासिक स्टॉक सीमा (कोटा प्रणाली) अभी खांडसारी चीनी मिलों पर लागू नहीं है और खांडसारी चीनी की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।हाल ही में, चीनी (नियंत्रण) आदेश 1966 के स्थान पर चीनी नियंत्रण आदेश 2025, जी.एस.आर. 280 (ई), आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ जारी किया गया था।
खांडसारी इकाइयों को भेजे गए एक पत्र में, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने कहा, सभी खांडसारी इकाइयाँ पहले की तरह खुले बाजार में खांडसारी चीनी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। यह निर्णय खांडसारी इकाइयों की परिचालन व्यवहार्यता को संतुलित करने के लिए लिया गया है।
डीएफपीडी ने आगे बताया, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 2025 के प्रावधानों के अनुसार, 500 टीसीडी और उससे अधिक क्षमता वाली सभी खांडसारी इकाइयाँ अब उक्त आदेश के दायरे में आती हैं। तदनुसार, ऐसी सभी इकाइयों से अनुरोध है कि वे NSWS पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएँ। देश भर में खांडसारी चीनी के वास्तविक उत्पादन और खपत का पता लगाने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है।विभाग ने 500 टीसीडी और उससे अधिक क्षमता वाली सभी खांडसारी इकाइयों से जल्द से जल्द NSWS पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने का आग्रह किया।











