सरकार द्वारा गेहूं स्टॉक की सीमा हटाई गई

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने 27 मई 2025 के गेहूं स्टॉक सीमा आदेश को वापस लेने का फैसला किया है। 27 मई 2025 को स्पेसिफाइड फूडस्टफ पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और आवाजाही प्रतिबंधों को हटाने (संशोधन) आदेश, 2025 जारी किया गया था और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू है। हालांकि, सभी गेहूं स्टॉक रखने वाली संस्थाओं को हर शुक्रवार को फूड स्टॉक पोर्टल (https://foodstock.dfpd.gov.in) पर स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी।

2025-26 के लिए DFPD पोर्टल पर प्राइवेट संस्थाओं द्वारा गेहूं स्टॉक की घोषणा के अनुसार, प्राइवेट संस्थाओं के पास गेहूं स्टॉक की उपलब्धता पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में काफी अधिक है। रिपोर्ट किया गया कुल स्टॉक लगभग 81 LMT है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 30 LMT अधिक है, जो देश में आरामदायक आपूर्ति की स्थिति को दर्शाता है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग के मूल्य डेटा से गेहूं की कीमतों में गिरावट का रुझान दिखता है, खासकर थोक सेगमेंट में। थोक कीमतें पिछले साल के 2970.10 रुपये प्रति क्विंटल से गिरकर अभी लगभग 2852.30 रुपये प्रति क्विंटल हो गई हैं, जो घरेलू बाजारों में कम मांग और अधिक आपूर्ति की स्थिति का संकेत देता है।

गेहूं का रकबा भी पिछले साल के 328.04 लाख हेक्टेयर की तुलना में बढ़कर लगभग 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो सामान्य अपेक्षित रबी क्षेत्र से अधिक है। यह सुनिश्चित MSP और खरीद की संभावनाओं के कारण गेहूं की खेती के लिए किसानों की लगातार पसंद को दर्शाता है और एक और अच्छी फसल की संभावना का संकेत देता है।

PDS, अन्य कल्याणकारी योजनाओं और संभावित बाजार हस्तक्षेपों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त गेहूं उपलब्ध है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं की कीमतों और स्टॉक की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।

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