महाराष्ट्र : बिना लाइसेंस के गन्ना पेराई करने पर चीनी मिल को 28.35 करोड़ रुपये का जुर्माना

सोलापुर: ‘लोकमत’ अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक, सोलापुर रीजनल जॉइंट डायरेक्टर (शुगर) ऑफिस ने राज्य शुगर कमिश्नर को धोत्री की गोकुल शुगर इंडस्ट्रीज पर 28.35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भेजा है। गोकुल शुगर इंडस्ट्रीज ने सरकार से बिना क्रशिंग लाइसेंस लिए गन्ना पेराई की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि, गोकुल शुगर ने पिछले साल 2024-25 के पेराई सीजन के लिए शुगर कमिश्नरेट से क्रशिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। हालांकि, शुगर कमिश्नर ने किसानों के FRP बिल की वजह से क्रशिंग लाइसेंस नहीं दिया। फिर भी, गोकुल शुगर ने पिछली पेराई में गन्ना पेराई की थी।

गोकुल शुगर पर पिछले साल बिना लाइसेंस के गन्ना पेराई करने पर 15.58 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इस पेराई सीजन में भी, गोकुल शुगर से सीजन शुरू होने से पहले गन्ना किसानों का बकाया उनके अकाउंट में जमा करने की उम्मीद थी। लेकिन, ऐसा नहीं किया गया। इसलिए, सोलापुर रीजनल जॉइंट डायरेक्टर (शुगर) ऑफिस इस पेराई सीजन में बिना लाइसेंस के पेराई किए गए गन्ने पर जुर्माना लगाएगा। ‘लोकमत’ अखबार ने बताया कि, 2 लाख 55 हजार मीट्रिक टन गन्ना पेराई के हिसाब से 500 रुपये प्रति टन की दर से 12 करोड़ 77 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव शुगर कमिश्नरेट को भेजा गया है।

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