भारी गन्ना वाहनों से होनेवाली दुर्घटनाओं के लिए चीनी मिलों पर भी होंगे केस दर्ज

कोल्हापुर: गन्ना ढोने वाले वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप नहीं होने के कारण सड़क दुर्घटना होने पर अब संबंधित चीनी मिलों को भी सह-अभियुक्त बनाया जाएगा।

बता दें कि सर्दियों में धुंध के कारण होनेवाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाना ज़रूरी है। निजी और व्यावसायिक वाहनों के आगे और पीछे रिफ्लेक्टिव टेप लगाना होता है ताकि वे दूर से ही नजर आ सकें। वाहन ओवरलोड होने और टेल लाइट्स गन्ने से ढंक जाने के कारण पुणे, सोलापुर, नासिक और अहमदनगर को जोड़ने वाले राजमार्गों पर घातक दुर्घटनाएँ होती हैं। राज्य में गन्ना काटने का सीजन शुरू हो गया है जो अगले साल मार्च-अप्रैल तक चलेगा।

ट्रांसपोर्टर्स और मिलर्स को रिफ्लेक्टिव टेप के महत्व को समझाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने जिले की चीनी मिलों में जागरूकता अभियान शुरू किया है। गन्ना ढोने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगे होने के कारण कई सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अल्वारेस ने एक निजी अख़बार को बताया कि रिफ्लेक्टिव टेप नहीं होने के कारण होनेवाली दुर्घटनाओं के मामलो में चीनी मिलों को भी सह-अभियुक्त माना जाएगा तथा रिफ्लेक्टिव टेप का उपयोग नहीं करनेवाले वाहन मालिकों, किसानों के खिलाफ पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामले दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह राजाराम चीनी मिल और जवाहर चीनी मिल में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें संबंधित अधिकारियों को रिफ्लेक्टिव टेप के महत्व से अवगत कराया गया।

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