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पुणे : चीनी मंडी
चीनी आयुक्त कार्यालय द्वारा 57 करोड़ 75 लाख रूपये के एफआरपी बकाया को लेकर दो चीनी मिलों पर ‘आरआरसी’ के तहत जब्ती की कार्रवाई के आदेश दिए गये है। इस में अहमदनगर जिले की कुकडी चीनी मिल और सोलापुर की सिद्धनाथ शुगर्स शामिल है। गन्ना अधिनियम 1966 का उल्लंघन करने के जुर्म में इन दो मिलों पर कार्रवाई होगी।
श्रीगोंदा के कुकडी मिल ने इस गन्ना सीझन लगभग 24.5 करोड़ और सिद्धनाथ शुगर्स ने 33.70 करोड़ का गन्ना भुगतान नही किया है। बकाया रकम चुकाने के लिए चीनी आयुक्त कार्यालय द्वारा मोलासिस, चीनी और बगास जब्त करने का आदेश दिया गया है और अगर इससे भी भुगतान पूरा नही होता है तो मिल की अन्य संपत्ति भी जब्त करके उसकी नीलामी करने के निर्देश दिए गये है। किसानों को उनके एफआरपी के साथ साथ उसपर 15 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया गया है।












