बिना लाइसेंस के गन्ना पेराई करने पर चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई होगी: चीनी आयुक्त सिद्धराम सालिमठ

पुणे : महाराष्ट्र में आगामी पेराई सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चीनी मिलों को आगामी 2025-26 सत्र के लिए गन्ना पेराई लाइसेंस के लिए 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है और इससे पहले आवेदन जमा करना अनिवार्य है। चीनी मिलों को तब तक गन्ना पेराई नहीं करनी होगी जब तक लाइसेंसिंग अधिकारी उन्हें पेराई लाइसेंस प्रदान न कर दे। चीनी आयुक्त सिद्धराम सालिमठ ने एक परिपत्र के माध्यम से बिना लाइसेंस के गन्ना पेराई शुरू करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

मिलों को पेराई लाइसेंस के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम भी दिया गया है। पेराई लाइसेंस शुल्क और सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा। पिछले वर्ष 2024-25 में गन्ना पेराई पर 5 रुपये प्रति टन की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से भुगतान किया जाना है। सत्र 2024-25 में गन्ना पेराई पर पचास पैसे प्रति टन की दर से शुगर कॉम्प्लेक्स फंड का भुगतान किया जाना है। सहकारी चीनी मिलें सरकारी अंशपूंजी, ऋण एवं गारंटी शुल्क की वसूली हेतु प्रचलित पद्धति के अनुसार चीनी पर टैगिंग के माध्यम से सरकार से प्राप्त चीनी विक्रय राशि से 50 रुपये प्रति क्विंटल तथा 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पेराई कर सरकारी खजाने में जमा कराएं।

उन्होंने कहा है की, प्रदेश में सभी सहकारी एवं निजी चीनी मिलें सत्र 2025-26 के लिए पेराई लाइसेंस प्राप्त किए बिना पेराई सत्र प्रारंभ न करें। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद के निर्णय चालू वर्ष के पेराई सत्र के लिए लागू रहेंगे। ऑनलाइन पेराई लाइसेंस आवेदन समय सीमा के भीतर जमा न करने, पेराई लाइसेंस प्राप्त किए बिना पेराई प्रारंभ करने तथा पेराई लाइसेंस की शर्तों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। यदि गन्ने की अधिक उपलब्धता हो तो चीनी आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना चीनी मिल को बंद न किया जाए।

दैनिक ‘पुढारी’ से बातचीत में कहा कि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति की बैठक सितंबर में होगी, जिसमें 2025-26 सीज़न के लिए नीति तय की जाएगी। इस सीज़न के लिए गन्ने की उपलब्धता की जानकारी एकत्र करने और उसे अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। हालांकि, चीनी आयुक्त सिद्धराम सालिमठ ने इस साल पिछले साल के 853.96 लाख मीट्रिक टन गन्ने की तुलना में अधिक गन्ने की पेराई होने की उम्मीद है।

…ऐसे करें ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदन

पेराई लाइसेंस का प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने के लिए, मिलों को 1 सितंबर से वेबसाइट http://crushinglic.mahasugar.co.in/login.aspx पर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन पेराई लाइसेंस आवेदन जमा करना होगा। मिलों को पिछले सीजन का पूरा गन्ना बिल (FRP) किसानों को देना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि, सभी मिलों को पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना के लिए पंजीकृत किसानों की सूची चीनी आयुक्तालय द्वारा विकसित महा-ऊस नोंदणी ऐप पर ऑनलाइन अपलोड करनी चाहिए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here