केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित श्रेणी के तहत प्रति वर्ष 25,000 टन तक फार्मा ग्रेड चीनी के निर्यात की अनुमति दी

नई दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को प्रतिबंधित श्रेणी के तहत प्रति वित्तीय वर्ष 25,000 टन तक फार्मा ग्रेड चीनी के निर्यात की अनुमति दी। यह अनुमति केवल वास्तविक दवा निर्यातकों को दी जाएगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, प्रति वित्तीय वर्ष कुल 25,000 मीट्रिक टन तक फार्मा ग्रेड चीनी के निर्यात की अनुमति प्रतिबंधित निर्यात प्राधिकरण के तहत वास्तविक फार्मा निर्यातकों को दी जाएगी। फार्मा ग्रेड चीनी एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है जिसे विशिष्ट मानकों का पालन करके बनाया जाता है। एक अलग व्यापार नोटिस में, DGFT ने कहा कि, उसने ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म पर ‘भारत से स्रोत’ सुविधा जोड़ी है।

यह प्लेटफ़ॉर्म भारतीय मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, EXIM बैंक, वाणिज्य विभाग, DGFT सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सूचना और सेवाओं के एक व्यापक केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह सुविधा अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए एक वन-स्टॉप संदर्भ बिंदु होगी, जहाँ वे स्रोत के लिए कुशल भारतीय निर्यातकों की खोज कर सकेंगे। इसमें कहा गया है कि, यह सुविधा निर्यातकों को अपने स्वयं के माइक्रोपेज बनाने की अनुमति देती है, जहाँ वे अपने उत्पाद के विवरण के साथ-साथ अपनी इकाई की साख भी प्रदान कर सकते हैं। विदेश में भारतीय मिशनों को भी विभिन्न उत्पादों के लिए भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को खोजने में मदद के लिए मिशनों से संपर्क करने वाले विदेशी खरीदारों की सोर्सिंग आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में भारत से स्रोत का उपयोग करने के लिए उचित रूप से संवेदनशील बनाया गया है।

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