केंद्र सरकार ने चीनी मिलों द्वारा मासिक पी-II जमा करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

नई दिल्ली : सरकार ने चीनी मिलों को अपने मासिक पी-II रिटर्न जमा करने के लिए समय-सीमा का पालन करने के लिए अनिवार्य करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एपीआई के माध्यम से चीनी मिलों की ईआरपी/एसएपी प्रणालियों को NSWS पोर्टल के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य वास्तविक समय डेटा उपलब्धता सुनिश्चित करना, डेटा सटीकता में सुधार करना और अनावश्यक डेटा को खत्म करना था।

मई-2025 के महीने के दौरान, 467 चीनी मिलों ने एपीआई के माध्यम से अपना अप्रैल-2025 पी-II फॉर्म साझा किया। साथ ही, शेष मिलें एपीआई के माध्यम से अपने सिस्टम को NSWS के साथ एकीकृत करने के लिए अपना मॉड्यूल विकसित कर रही हैं।

मासिक पी-II रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, निम्नलिखित समय-सीमा तत्काल प्रभाव से लागू की जाएंगी:-

(i) जिन चीनी मिलों ने NSWS पोर्टल के साथ अपना एपीआई एकीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें हर महीने की 15 तारीख तक अपना मासिक पी-II जमा करना होगा।

(ii) जो चीनी मिलें तकनीकी समस्याओं के कारण 15वें दिन तक पी-II दाखिल नहीं कर पाती हैं या एपीआई एकीकरण की प्रक्रिया में हैं, उन्हें मामले के आधार पर हर महीने की 20 तारीख तक अपना पी-II दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है। संबंधित चीनी मिल को इसके लिए ईमेल के माध्यम से अनुरोध करना होगा।

(iii) NSWS पोर्टल हर महीने की 16वीं से 20वीं तारीख तक खोला जाएगा, ताकि उन चीनी मिलों के लिए पी-II को मैन्युअल रूप से जमा किया जा सके जो NSWS पोर्टल के साथ अपना एपीआई एकीकरण पूरा नहीं कर पाई हैं और उत्पादन सर्वर पर श्वेतसूचीबद्ध नहीं हैं।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने चीनी मिलों को भेजे पत्र में कहा, “चीनी मिलों को मासिक पी-II रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई चीनी मिल समयसीमा का पालन करने में विफल रहती है, तो जुलाई-2025 से चीनी का कोई मासिक रिलीज कोटा आवंटित नहीं किया जाएगा।”

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