एथेनॉल प्लांट विवाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य में उद्योगों की सुरक्षा पर सवाल उठाए

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुलिस और उद्योग विभाग से राज्य में स्थापित उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछा। न्यायमूर्ति विनोद कुमार गायत्री रिन्यूएबल फ्यूल्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, गढ़वाल जिले के पेड्डाधनवाड़ा गांव में एक एथेनॉल प्लांट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्हें परिचालन शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी। फर्म के वकील ने तर्क दिया कि, 4 जून को एक भीड़ ने व्यवधान पैदा किया और कर्मचारियों पर हमला किया, और जब तक पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं करती तब तक कंपनी न तो परिचालन शुरू कर सकती है और न ही प्लांट की सुरक्षा कर सकती है।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, पूरे राज्य में उद्योगों और उन स्थानों पर हमले हो रहे हैं, जहां उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ खास नहीं हो रहा है। न्यायाधीश ने चुटकी लेते हुए कहा, आप निवेश और उद्योगों को आमंत्रित करने के लिए देशों में जाते हैं, लेकिन यहां स्थापित उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ नहीं करते। हालांकि, सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि, मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है, हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच चल रही है।

न्यायाधीश ने फर्म को पुलिस के बजाय उद्योग विभाग से संपर्क करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, उद्योग विभाग को मामले में शामिल करें ताकि हम उनसे पूछ सकें कि क्या वे चाहते हैं कि राज्य में उद्योग लगें। संबंधित सचिव और मुख्य सचिव को उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।उन्होंने सवाल किया, अगर यही स्थिति है, तो उद्योग कैसे लगाए जा सकते हैं? बेरोजगारी कैसे कम होगी? उनके आसपास सहायक उद्योग कैसे विकसित होंगे? क्या उद्योगों को आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य इस तरह का व्यवहार करता है? न्यायाधीश ने यह भी कहा कि, हैदराबाद में आईटी एकमात्र प्रमुख उद्योग नहीं है और अन्य उद्योगों को भी वहां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मामले को बुधवार के लिए स्थगित करते हुए न्यायाधीश ने उद्योग विभाग के वकील को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने को कहा।

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