5 अप्रैल को जारी एक अधिसूचना में, सरकार ने दोनों सरकारों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (bilateral trade agreement) के तहत 2024 के दौरान मालदीव को चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे- अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, दाल, स्टोन एग्रीगेट और नदी रेत के निर्यात की अनुमति दी है।
अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने 64,494 टन चीनी की अनुमति दी है।
अधिसूचना में कहा गया है कि मालदीव को उपरोक्त वस्तुओं के निर्यात को 2024-25 के दौरान किसी भी मौजूदा या भविष्य के प्रतिबंध/निषेध से छूट दी जाएगी।
चीनी उत्पादन कम होने के कारण सरकार ने चालू सीजन में दूसरे देशों को चीनी निर्यात पर अंकुश लगा के रखा हुआ है।
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