राजकोट: पुलिस ने बताया कि, राजकोट के एक व्यवसायी को चेन्नई के एक व्यापारी ने चीनी आपूर्ति सौदे में कथित तौर पर 35 लाख रुपये की ठगी की। टाइम्स ऑफ़ इंडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार, आयात-निर्यात का कारोबार करने वाले शिकायतकर्ता तुषार इलानी ने राजकोट तालुका पुलिस स्टेशन में तमिलरासी पेरुमल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
उन्होंने बताया कि, 2021 में उन्हें दुबई की एक फर्म से 1,000 टन चीनी का ऑर्डर मिला था। पेरुमल के साथ मिलकर उन्होंने 36 रुपये प्रति किलो की दर से 540 टन चीनी का सौदा तय किया। 26 दिसंबर, 2022 से 20 जनवरी, 2023 के बीच, उन्होंने 135 टन चीनी की आपूर्ति के लिए आरटीजीएस के माध्यम से लगभग 35 लाख रुपये ट्रांसफर किए। पेरुमल ने कथित तौर पर 100 टन चीनी के इनवॉइस और ई-वे बिल जारी किए, जिन्हें चार ट्रकों में भेजा गया था, लेकिन माल कभी नहीं पहुँचा।
जब उनसे पूछताछ की गई, तो उनकी कंपनी ने स्वीकार किया कि माल की खेप नहीं भेजी गई थी। आपूर्ति न होने के कारण इलानी को पहले से बुक किया गया दुबई कंटेनर रद्द करना पड़ा, जिससे उन पर 9.91 लाख रुपये का जुर्माना लगा। शिकायत में यह भी कहा गया है कि, पेरुमल ने 20 लाख रुपये का चेक जारी किया, जो बाउंस हो गया। बार-बार आश्वासन देने के बावजूद, न तो चीनी की डिलीवरी हुई और न ही अग्रिम राशि वापस की गई, जिससे इलानी को निर्यात ऑर्डर रद्द करना पड़ा। पेरुमल पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।