बठिंडा: पंजाब के जीरा के निकट मंसूरवाल कलां गाँव में डिस्टलरी और एथेनॉल परियोजना को बंद करने से संबंधित राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के मामले में याचिकाकर्ता, पब्लिक एक्शन कमेटी (PAC) ने सोमवार को विभिन्न स्पष्टीकरण मांगे। ये स्पष्टीकरण परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों से संबंधित हैं, जो डिस्टलरी प्लांट को पूरी तरह से बंद करने और उसे नष्ट करने के बाद केवल एथेनॉल उत्पादन जारी रखने की अनुमति मांग रहे हैं। सोमवार को एनजीटी में पेश होकर (आदेश मंगलवार को अपलोड किया गया था), पीएसी ने स्पष्टीकरण माँगा क्योंकि एथेनॉल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है: पेय एथेनॉल और ईंधन एथेनॉल।
परियोजना प्रस्तावक ईंधन एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति मांग रहा है, जिसके लिए पर्यावरणीय मंज़ूरी (ईसी) उपलब्ध नहीं है, जबकि उत्पाद का उल्लेख मोलसेस/अनाज/खमीर-आधारित एथेनॉल के रूप में किया गया है, जो पर्यावरणीय मंज़ूरी का हिस्सा नहीं है। पंजाब सरकार के वकील ने एथेनॉल उत्पादन की अनुमति के लिए परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध का विरोध किया है और जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय माँगा है।
इस बीच, परियोजना प्रस्तावक के वकील ने कहा है कि, वे एथेनॉल उत्पादन की अनुमति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दाखिल करेंगे। एनजीटी की पीठ, जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य अफ़रोज़ अहमद शामिल हैं, ने मामले की सुनवाई 24 नवंबर के लिए स्थगित कर दी है।
9 सितंबर, 2025 को पिछली सुनवाई के दौरान, डिस्टिलरी और एथेनॉल परियोजना प्रस्तावक, मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने केवल इथेनॉल उत्पादन की अनुमति का अनुरोध किया था, क्योंकि इससे डिस्टलरी प्लांट पूरी तरह से बंद हो जाएगा और उसे नष्ट कर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता पीएसी और पंजाब सरकार ने लिखित में अपना जवाब देने के लिए दो हफ़्ते का समय माँगा था। बताया गया कि, एथेनॉल परियोजना एक शून्य तरल उत्सर्जन (ZLD) पहल है, जो 2018 में ही शुरू हुई थी और जुलाई 2022 तक उत्पादन जारी रहा।
उस समय, परियोजना के आसपास के ग्रामीणों ने इसे पूरी तरह से बंद करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और परियोजना का संचालन ठप हो गया। आस-पास के गाँवों के निवासियों ने सांझा जीरा मोर्चा नामक एक पैनल बनाकर जुलाई 2022 में विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें कहा गया कि परियोजना से वायु, जल और मृदा प्रदूषण हो रहा है। 22 अगस्त, 2022 को, पीएसी ने एनजीटी में एक याचिका दायर की, जिसमें अन्य राहतों के अलावा, लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में मिट्टी और भूजल स्तर और गुणवत्ता को दूषित करने के कृत्यों के लिए उद्योग को सील करने की मांग की गई।
कथित तौर पर, यह काम बगल के प्लॉट की ऊपरी सतह की खुदाई के बाद अपशिष्ट को डंप करके और रिवर्स बोरिंग द्वारा उसे ज़मीन में बहाकर किया गया था। मालब्रोस के वकील ने तर्क दिया कि परियोजना प्रस्तावक को उसी परिसर में स्थित 180 केएलडी के एक अन्य संयंत्र में इथेनॉल उत्पादन जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। डिस्टलरी प्लांट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और उसे नष्ट कर दिया जाएगा, और परिसर में केवल इथेनॉल प्लांट ही चलेगा।












