कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चीनी की पैकिंग के लिए 20% जूट की बोरियों के अनिवार्य उपयोग की नीति में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की जाँच करने से इनकार कर दिया है कि, क्या चीनी की पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जूट के बोरों में जूट बैचिंग तेल की मौजूदगी से कोई गंभीर स्वास्थ्य खतरा होता है। न्यायालय ने कहा कि, जूट पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत कार्यरत स्थायी सलाहकार समिति (SAC) और विशेषज्ञ ही जूट बैचिंग तेल में कैंसरकारी पदार्थों की कथित मौजूदगी के दावे की जांच करेंगे। 1987 का यह अधिनियम जूट उद्योग की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा कि चीनी उद्योगों द्वारा चीनी की पैकिंग के लिए 20% जूट की बोरियों का अनिवार्य उपयोग करने को मनमाना नहीं कहा जा सकता, जबकि कई वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय ने इस नीति की वैधता को बरकरार रखा था, जब चीनी उद्योग को चीनी की पैकिंग के लिए 100% जूट की बोरियों का उपयोग अनिवार्य किया गया था।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने दक्षिण भारतीय चीनी मिल संघ और इस्मा द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणियाँ कीं। संघों ने 1987 के अधिनियम के तहत कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर सवाल उठाया था, जिसमें चीनी की पैकिंग के लिए 20% जूट की बोरियों के उपयोग को अनिवार्य किया गया था। यह बताते हुए कि यह पहली बार है कि याचिकाकर्ताओं ने जूट बैचिंग तेल में कैंसरकारी पदार्थों की कथित उपस्थिति के संबंध में कुछ रिपोर्टों के बारे में अदालत के समक्ष दावा किया है।उच्च न्यायालय ने कहा कि, वह इन रिपोर्टों की जांच करने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि इन पर SAC द्वारा विचार किया जाना है, जो जूट की बोरियों के उपयोग पर निर्णय लेने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करती है।

न्यायालय ने कहा, SAC को इन सभी रिपोर्टों पर विचार करना होगा, विशेषज्ञों की मदद से विश्लेषण करना होगा कि क्या जूट बैचिंग तेल, उस प्रतिशत तक जिस तक इसे उपयोग करने का निर्देश दिया गया है या उपयोग करने की अनुमति है, कैंसरकारी है और यदि यह वास्तविक समय में नुकसान पहुंचाता है, तो आम जनता के हित में तदनुसार निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि चीनी का सेवन बड़े पैमाने पर हर नागरिक करता है। यह कहते हुए कि आज जूट बैचिंग तेल का उपयोग जूट बैग के उत्पादन के लिए नहीं किया जा रहा है, न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा कि “जूट बैचिंग तेल, इसके उपयोग के बाद, चीनी के छिद्र और चोरी को रोकने के लिए फिर से एक और पतली परत से ढक दिया जाता है या चीनी से बाहर गिर जाता है, जिससे इसकी आर्द्रताग्राही प्रकृति के कारण चीनी में नमी आ जाती है। एक साधारण व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ लेकर खुद को जादुई छड़ी वाले व्यक्ति में बदल लेता है और नीतियों पर सलाह देने के लिए खुद को निर्विवाद अधिकारी घोषित कर लेता है, यह अकल्पनीय है। यह और भी घिसी-पिटी बात है कि अदालत उन विशेषज्ञों की कुर्सी पर बैठकर ऐसी नीतियों को रद्द नहीं करेगी जिन्होंने ऐसी नीतियाँ बनाई हैं…”, उच्च न्यायालय ने यह मानने से इनकार करते हुए कहा कि जूट की बोरियों के उपयोग संबंधी नीति चीनी उद्योग के अपने व्यापार जारी रखने के अधिकार को प्रभावित करती है।

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