नई दिल्ली : भारत सरकार ने हाल ही में सुरक्षा उपायों के अधीन, प्रतिबंधित निर्यात प्राधिकरण के अंतर्गत फार्मा ग्रेड चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। वर्तमान चीनी सत्र के लिए, प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत, प्रामाणिक दवा निर्यातकों को 25,000 मीट्रिक टन फार्मा ग्रेड चीनी का एकमुश्त कोटा आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।
पूर्व अधिसूचना के अनुसार, फार्मा ग्रेड चीनी [आईटीसी (एचएस) कोड 17011490 और आईटीसी (एचएस) कोड 17019990 के अंतर्गत] के निर्यात के लिए केवल 20 जून, 2025 और 20 जुलाई, 2025 के बीच दायर किए गए ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाना था। हालांकि, सरकार ने अब निर्यात आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
22 जुलाई को जारी एक अधिसूचना में, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने कहा, 18 जून, 2025 की पूर्व व्यापार सूचना संख्या 06/2025-26 के क्रम में, फार्मा ग्रेड चीनी के निर्यात प्राधिकरण हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 तक बढ़ा दी गई है। व्यापार सूचना की अन्य सभी विषय-वस्तु अपरिवर्तित रहेगी।
निर्यात प्राधिकरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:
निर्यातक निर्यात प्राधिकरण (गैर-SCOMET प्रतिबंधित वस्तुएँ) के लिए DGFT की ECOM प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोटा आवंटन के लिए प्रति आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) केवल एक आवेदन पर विचार किया जाएगा।
कोटा के अंतर्गत निर्यात प्राधिकरण प्राप्त करने के इच्छुक सभी आवेदक डीजीएफटी वेबसाइट (https://www.dgft.gov.in) → सेवाएँ → निर्यात प्रबंधन प्रणाली → प्रतिबंधित निर्यात के लिए लाइसेंस पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।आवेदकों को उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर आनुपातिक आधार पर कोटा आवंटित किया जाएगा। निर्यात प्राधिकरण वित्तीय वर्ष के अंत पर ध्यान दिए बिना एक वर्ष के लिए मान्य रहेगा।