पुणे : चीनी आयुक्त डॉ.संजय कोलते द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे कोष में शेष राशि जमा करने की समय सीमा 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाई गई है। आपको बता दे की, पश्चिम भारतीय चीनी मिल संघ (विस्मा) ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुख्यमंत्री राहत कोष, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे कोष में शेष राशि जमा करने की समय सीमा 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने का अनुरोध किया था।
चीनी आयुक्त डॉ.संजय कोलते द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि, पेराई सत्र 2025-26 के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु सत्र 2024-25 के गन्ना पेराई पर आधारित विभिन्न निधियों के भुगतान करने के संबंध में निर्देश दिए गए थे। मिलों की मांग को ध्यान में रखते हुए तथा पेराई सत्र 2025-26 के पेराई लाइसेंस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु, पेराई सत्र 2024-25 के गन्ना पेराई पर आधारित निधियों के भुगतान को लेकर निम्ननुसार निर्देश दिए जा रहे हैं;
1. पेराई सत्र 2025-26 का लाइसेंस प्राप्त करने हेतु निधि भुगतान विवरण
A) मुख्यमंत्री राहत कोष (कुल 10 रुपये प्रति मीट्रिक टन): पेराई लाइसेंस आवेदन जमा करते समय 5 रुपये प्रति मीट्रिक टन का भुगतान किया जाना चाहिए और शेष 5 रुपये प्रति मीट्रिक टन का भुगतान 31 मार्च 2026 से पहले किया जाना चाहिए।
B) बाढ़ राहत कोष (कुल 5 रुपये प्रति मीट्रिक टन): पेराई लाइसेंस आवेदन के साथ संपूर्ण 5 रुपये प्रति मीट्रिक टन राशि जमा करनी होगी।
C) लोकनेते गोपीनाथ मुंडे महामंडल निधि (कुल 10/- प्रति मीट्रिक टन) : पेराई लाइसेंस आवेदन जमा करते समय 3 रुपये प्रति मीट्रिक टन और शेष 7 रुपये प्रति मीट्रिक टन राशि 31 मार्च 2026 से पहले भुगतान की जानी चाहिए।
D) चीनी संकुल रखरखाव एवं मरम्मत निधि (कुल 0.50 रुपये प्रति मीट्रिक टन) : पेराई लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय 0.50 रुपये प्रति मीट्रिक टन की पूरी राशि का भुगतान करना होगा।
2. लाइसेंस प्राप्त करने के लिए गारंटी पत्र प्रस्तुत करना होगा :
मुख्यमंत्री सहायता कोष से अतिरिक्त 5/- प्रति मीट्रिक टन पेराई और पेराई सत्र के लिए पेराई लाइसेंस हेतु शेष 7/- प्रति मीट्रिक टन पेराई, दोनों का 31 मार्च 2026 से पहले पूरा भुगतान हेतु इस कार्यालय में एक लिखित गारंटी पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। चीनी आयुक्त ने कहा है की, सभी चीनी मिलें इन निर्देशों को गंभीरता से लें और तत्काल कार्रवाई करें।


