नया UAE शुगर टैक्स: मीठे ड्रिंक्स के लिए सर्टिफिकेट जरूरी, वरना ज़्यादा टैक्स लगेगा

दुबई: फेडरल टैक्स अथॉरिटी (FTA) ने सोमवार को कन्फर्म किया कि 1 जनवरी, 2026 से, UAE में मीठे ड्रिंक्स बनाने वाले, इम्पोर्ट करने वाले और स्टॉक रखने वाले सभी लोगों को एक जरूरी शुगर कन्फर्मिटी सर्टिफिकेट लेना होगा — वरना उनके प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा एक्साइज रेट से टैक्स लग सकता है। FTA ने कहा कि, बिजनेस को मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट के ज़रिए “बेवरेजेज़ में शुगर और स्वीटनर कंटेंट के लिए अमीरात कन्फर्मिटी सर्टिफिकेट (एक्साइज टैक्स के मकसद से)” हासिल करना होगा।

सर्टिफिकेट पाने के लिए, कंपनियों को सबसे पहले नेशनल एक्रेडिटेशन डिपार्टमेंट या अमीरात इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन सेंटर द्वारा लिस्टेड UAE-मान्यता प्राप्त लैब में लैब टेस्टिंग करवानी होगी। जारी होने के बाद, सर्टिफिकेट को ड्रिंक प्रोडक्ट को रजिस्टर या अपडेट करते समय EmaraTax प्लेटफॉर्म के ज़रिए FTA को सबमिट करना होगा। FTA ने चेतावनी दी कि, इस सर्टिफिकेट के बिना, बेवरेजेज को अपने आप “हाई शुगर” कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, भले ही उनमें ज़्यादा शुगर न हो। इसका मतलब है कि उन पर सबसे ज्यादा एक्साइज रेट से टैक्स लगेगा, जब तक कि एक वैलिड लैब रिपोर्ट यह साबित न कर दे कि शुगर की मात्रा तय लिमिट से कम है।

यह नया नियम तब आया है जब UAE मीठे ड्रिंक्स के लिए एक नया एक्साइज टैक्स सिस्टम लागू कर रहा है, जिसे “टियर्ड-वॉल्यूमेट्रिक मॉडल” के नाम से जाना जाता है। फिक्स्ड टैक्स रेट के बजाय, अब एक्साइज टैक्स प्रति लीटर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, इस आधार पर कि किसी ड्रिंक में प्रति 100 ml में कितनी शुगर या स्वीटनर है।यह सिस्टम कैबिनेट डिसीजन नंबर 197 ऑफ़ 2025 के तहत, एक्साइज टैक्स कानून में संशोधनों के साथ पेश किया गया है।FTA ने कहा कि, यह कदम शुगर की खपत को कम करने और अनहेल्दी डाइट से जुड़ी गैर-संक्रामक बीमारियों से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है।

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