कराची : कराची कमिश्नर द्वारा रविवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, चीनी का थोक मूल्य 170 रुपये प्रति किलोग्राम और खुदरा मूल्य 173 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। सभी थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और डिपार्टमेंटल स्टोर्स को नई आधिकारिक कीमतों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कमिश्नर ने चेतावनी दी है कि, आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिसूचना में सभी चीनी विक्रेताओं से कहा गया है कि वे अपनी दुकानों पर मूल्य सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करें ताकि उपभोक्ताओं को कीमतों के बारे में जानकारी मिल सके और अवैध मुनाफाखोरी को रोका जा सके।