बठिंडा : 80 हजार लीटर अवैध एथेनॉल समेत पकड़े गए कैंटर मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, लेकिन कैंटर मालिक बलजीत सिंह संधू ने मीडिया के सामने दावा किया कि, कैंटर में जो भी एथेनॉल था वह नियमों के अनुसार दीनानगर से आईओसीएल डिपो बठिंडा लाया गया था, लेकिन आबकारी विभाग ने गुमराह करने के लिए सही एथेनॉल वाले कैंटर को अवैध बताकर केस दर्ज कर दिया।
ट्रांसपोर्टर बलजीत संधू ने दावा किया कि, वित्त मंत्री व आबकारी विभाग के अधिकारियों का दावा बिलकुल गलत है। उनके कैंटर में आए एथेनॉल के सारे बिल और कागजात उनके पास हैं। दोनों कैंटरों की लोकेशन भी उनके पास मौजूद है।आबकारी विभाग ने गलत तरीके से उनके कैंटर एवं चालक पर केस दर्ज किया है। वह इसके खिलाफ अदालत जाएंगे।