किसानों से गन्ना क्रय केन्द्रों पर लोडिंग व अनलोडिंग शुल्क लिये जाने पर चीनी मिल अध्यासी व अनुबंधित ट्रॉसपोर्टर पर होगी कड़ी कार्यवाही

गन्ना विकास विभाग ने बताया कि प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलों में गन्ना पेराई का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। गन्ना कृषकों के व्यापक हितों के दृष्टिगत पेराई सत्र में घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गन्ना आयुक्त ने क्षेत्रीय अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने एवं चीनी मिल गेट व गन्ना क्रय केन्द्रों पर लोडिंग व अनलोडिंग शुल्क लिए जाने की शिकायत पर सहायक चीनी आयुक्तों एवं उप चीनी आयुक्तों को उ प्र गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली – 1954 के नियम – 20 (1) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत निर्देशों के क्रम में कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।

गन्ना आयुक्त ने बताया कि चीनी मिल गेट व वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों पर कृषकों द्वारा गन्ने की लोडिंग व अनलोडिंग के सम्बन्ध में प्राप्त हो रही शिकायतों पर यह कदम उठाया गया है। परिक्षेत्र के उप चीनी आयुक्त, उप गन्ना आयुक्त जिला गन्ना अधिकारी तथा सहायक चीनी आयुक्त, एवं चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेंगे कि पेराई सत्र 2025-26 के दौरान गन्ना तौल व घटतौली की शिकायत न हों तथा लोडिंग व अनलोडिंग के नाम पर शुल्क वसूली में लिप्त तौल लिपिकों, चीनी मिलों एवं अनुबंधित ट्रॉसपोर्टरों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी सहकारी एवं निगम की चीनी मिलों के गन्ना क्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण करें तथा गन्ना डायवर्जन व घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगायें।

गन्ना आयुक्त ने निर्देश दिया कि प्रदेश के समस्त जिला गन्ना अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चीनी मिलों एवं वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों पर ताजा, स्वच्छ, साफ, सुथरे गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित हो और प्रदेश के समस्त गन्ना किसान भाईयों से अपील है कि चीनी मिल गेट एवं गन्ना क्रय केन्द्रों पर ताजा, साफ-सुथरे गन्ने की आपूर्ति करें ।

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