कोल्हापुर शहर में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक गन्ना वाहनों पर प्रतिबंध

कोल्हापुर : शहर की यातायात शाखा ने 2025-26 के पेराई सत्र के लिए गन्ना कारखानों तक ले जाने वाले सभी वाहनों के लिए नए प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन दिशानिर्देश जारी किए हैं। शहर की सड़कों पर बड़े वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण ये नियम आवश्यक हैं, जिससे दिन के समय यातायात जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

इसके परिणामस्वरूप, गन्ना ढोने वाले वाहनों – जिनमें ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली और बैलगाड़ियाँ शामिल हैं – को अब केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही शहर की सड़कों पर चलने की अनुमति होगी। ऐसे किसी भी वाहन को दिन के समय, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आवागमन की अनुमति नहीं है। शहर की यातायात शाखा के निरीक्षक नंदकुमार मोरे ने पुष्टि की कि, यह उपाय 3 नवंबर की रात से सख्ती से लागू किया जाएगा और पेराई सत्र समाप्त होने तक लागू रहेगा। अधिकारी ने कहा, मुख्य लक्ष्य शहर के यातायात को सुरक्षित और नियंत्रित रखना है और साथ ही ज़िले के अंदर और बाहर, चीनी मिलों को आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

राजाराम शुगर फैक्ट्री की ओर जाने वाले यातायात को नियंत्रित करने के लिए, विशिष्ट डायवर्जन रूट निर्धारित किए गए हैं। तावड़े होटल की ओर से आने वाले वाहनों को तारारानी चौक पर दाएँ मुड़ना होगा, फिर धैर्यप्रसाद चौक, एसपी ऑफिस चौक और कस्बा बावड़ा मुख्य मार्ग से आगे बढ़ना होगा। बालिंगे की ओर से आने वाले वाहनों को फुलेवाड़ी, रंकाला टावर, गंगवेश, शिवाजी ब्रिज, सीपीआर सिग्नल चौक से होते हुए कस्बा बावड़ा मुख्य मार्ग से फैक्ट्री पहुँचना होगा। भोगावती और कलंबा की ओर से आने वाले वाहन राजाराम शुगर फैक्ट्री पहुँचने के लिए पुईखड़ी, कलंबा साईं मंदिर चौक, सीएसआईबीईआर चौक, टेंबलाई फ्लाईओवर, तारारानी चौक, एसपी ऑफिस और कस्बा बावड़ा मुख्य मार्ग से जाएँगे।

इस बीच, अन्य मिलों में गन्ना ले जाने वाले सभी वाहनों को दिए गए समय के दौरान शहर के बाहरी रिंग रोड का उपयोग करना होगा। मोरे ने कहा, कोई भी गन्ना परिवहन वाहन, चाहे वह खाली हो या भरा हुआ, रिंग रोड को छोड़कर शहर की भीतरी सड़कों पर प्रवेश नहीं करेगा। लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में संगीत बजाने वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वाहनों के पिछले हिस्से में रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य है और ओवरलोडिंग से बचना चाहिए।

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