धर्मपुरी : जिला प्रशासन ने गन्ना उत्पादकों और निजी चीनी मिलों को धर्मपुरी जिला सहकारी चीनी मिल के साथ पेराई के लिए पंजीकृत गन्ने को डाइवर्ट करने के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। अधिकारियों के अनुसार, निजी चीनी और गुड़ मिलों द्वारा सरकारी चीनी सहकारी समितियों के लिए भेजे जाने वाले गन्ने को रोकने का प्रयास किया गया है, जो अवैध है और इससे सरकार और सहकारी चीनी मिल दोनों को वित्तीय नुकसान होता है। पेराई सत्र 2024-25 के लिए पंजीकृत गन्ने से जुड़े ऐसे डायवर्जन की शिकायतें प्रशासन को मिली हैं।
ये कार्य गन्ना नियंत्रण अधिनियम, 1966 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7(1)(ए)(आई) के तहत दंडनीय हैं। सहकारी मिल के अधिकार क्षेत्र के भीतर अपंजीकृत गन्ना परिवहन करने वाले गन्ना उत्पादकों को गन्ना अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होगा। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि, आवश्यक एनओसी के बिना कोई भी वाहन गन्ना परिवहन करते हुए पाया जाएगा तो उसे लोड सहित जब्त कर लिया जाएगा।












