नई दिल्ली : डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें हर फाइनेंशियल ईयर के लिए एक तय लिमिट के साथ ऑर्गेनिक चीनी के एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, सरकार ने हर फाइनेंशियल ईयर में 50,000 मीट्रिक टन (MT) ऑर्गेनिक चीनी के एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है।
यह फैसला 18 अक्टूबर, 2023 के नोटिफिकेशन नंबर 36/2023 में आंशिक बदलाव के तौर पर लिया गया है।संशोधित पॉलिसी के अनुसार, HS कोड 1701 14 90 और 1701 99 90 के तहत ऑर्गेनिक चीनी, जो पहले ‘प्रतिबंधित’ कैटेगरी में थी, अब तुरंत प्रभाव से एक्सपोर्ट के लिए अनुमत है। हालांकि, यह हर फाइनेंशियल ईयर में 50,000 मीट्रिक टन की कुल एक्सपोर्ट लिमिट के अधीन है।
एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी (FTP), 2023 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा, इन एक्सपोर्ट के लिए तौर-तरीके एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

















