DGFT ने MSME निर्यातकों के लिए ब्याज सबवेंशन योजना का विवरण जारी किया

नई दिल्ली: विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने ‘निर्यात प्रोत्साहन’ पहल के तहत प्रमुख वित्तीय सहायता उपायों का विवरण जारी किया है, जिसका मकसद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है। इस पहल का फोकस किफायती निर्यात क्रेडिट तक पहुंच में सुधार करना और MSME निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय बाधाओं को कम करना है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अजय भादू और DGFT के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक लव अग्रवाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रमुख घटकों में से एक प्री- और पोस्ट-शिपमेंट रुपये निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज सबवेंशन है, जो MSME निर्यातकों को बाजार ब्याज दरों से कम दरों पर निर्यात वित्त प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

यह योजना DGFT और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा संयुक्त रूप से लागू की गई है और यह रुपये में प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट दोनों निर्यात क्रेडिट पर लागू होती है। ब्याज सबवेंशन भारत और तुलनीय अर्थव्यवस्थाओं की रेपो दरों के मुकाबले तय किया गया है।

इस योजना के तहत, पात्र MSME निर्यातकों को 2.75 प्रतिशत का ब्याज सबवेंशन मिलेगा, जिसमें नए और उभरते बाजारों में निर्यात के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रस्तावित है, जिसका विवरण बाद में अधिसूचित किया जाएगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक छह वर्षों में इस घटक के लिए 5,181 करोड़ रुपये का अनुमानित बजटीय आवंटन किया है, जिसमें प्रति निर्यातक फर्म वार्षिक लाभ 50 लाख रुपये तक सीमित है।

यह योजना उन MSMEs को लाभ पहुंचाएगी जो हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) छह-अंकीय टैरिफ लाइनों की अधिसूचित सकारात्मक सूची के तहत आने वाले सामानों के निर्यात में लगे हुए हैं, जो भारत की कुल टैरिफ लाइनों का लगभग 75 प्रतिशत है। पात्र होने के लिए, निर्यातकों के पास एक वैध आयातक निर्यातक कोड (IEC) और उद्यम पंजीकरण होना चाहिए।

लाभ उठाने के लिए, निर्यातकों को DGFT पोर्टल पर एक इरादा दर्ज करना होगा, जिसके बाद एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) जेनरेट होगी। प्रत्येक UIN एक बैंक से जुड़ा होगा, और निर्यातकों को निर्यात क्रेडिट के लिए आवेदन करते समय संबंधित बैंक से संपर्क करना होगा। बैंक अपने आंतरिक उचित परिश्रम के आधार पर ऋण स्वीकृत करेंगे और DGFT पोर्टल पर ब्याज सबवेंशन दावों को जमा करेंगे। RBI योग्य सबवेंशन राशि को मंजूरी देगा और उसका भुगतान करेगा, और क्लेम का सेटलमेंट हर महीने किया जाएगा। RBI द्वारा विस्तृत ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी किए जाने की उम्मीद है।

निर्यात प्रोत्साहन के तहत एक और महत्वपूर्ण हिस्सा एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए कोलैटरल सपोर्ट है, जो MSMEs को एक्सपोर्ट से जुड़े वर्किंग कैपिटल लोन के लिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट देता है। यह योजना माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के तहत मौजूदा 75 प्रतिशत कवरेज पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान करती है। यह मीडियम एंटरप्राइजेज को भी गारंटी सपोर्ट देता है, जो पहले CGTMSE के दायरे से बाहर थे।

केंद्र सरकार ने FY 2025-26 से FY 2030-31 तक छह साल की अवधि के लिए कोलैटरल सपोर्ट घटक के लिए 2,114 करोड़ रुपये का अनुमानित बजटीय आवंटन प्रस्तावित किया है। ब्याज सबवेंशन और कोलैटरल सपोर्ट दोनों उपाय केवल चुनिंदा पॉजिटिव लिस्ट के उत्पादों के निर्यात पर लागू होते हैं, जिसे एक मजबूत कार्यप्रणाली का उपयोग करके डिजाइन किया गया है ताकि उच्च MSME भागीदारी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सके, जिसमें श्रम-गहन और पूंजी-गहन उद्योग शामिल हैं।

ओवरलैप से बचने और उच्च मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, इस सूची में प्रतिबंधित और निषिद्ध वस्तुएं, कचरा और स्क्रैप, PLI-कवर उत्पाद, और RoDTEP और RoSCTL के तहत पहले से ही बाहर रखे गए उत्पादों को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, रक्षा और SCOMET उत्पादों को शामिल किया गया है। DGFT के अनुसार, निर्यात प्रोत्साहन के तहत पॉजिटिव लिस्ट और वित्तीय प्रोत्साहनों का लक्षित डिजाइन MSME निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन का समर्थन करना और भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन को बढ़ाना है। (ANI)

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