वियतनाम ने मीठे पेय पदार्थों पर 10% तक टैक्स लगाने वाला विधेयक पारित किया

हनोई : वियतनाम समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, वियतनाम की राष्ट्रीय सभा ने शनिवार को विशेष उपभोग कर पर संशोधित कानून पारित किया, जिसमें पहली बार मीठे पेय पदार्थों पर उत्पाद शुल्क को मंजूरी दी गई। संशोधित कानून के तहत, 100 मिलीलीटर में 5 ग्राम से अधिक चीनी वाले पेय पदार्थों पर 2026 में 0 प्रतिशत, जनवरी 2027 से 8 प्रतिशत और 2028 से 10 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, दूध, 100 प्रतिशत फलों का रस, नारियल पानी, तरल पोषण संबंधी पूरक, मिनरल वाटर और अमृत पेय को कर से छूट दी जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि, 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी यह कानून कुछ निश्चित क्षमता सीमा के भीतर एयर कंडीशनर पर भी कर लगाता है, जबकि शराब, तंबाकू, वाहन और मनोरंजन सेवाओं जैसे उत्पादों पर मौजूदा कर दरों को बनाए रखता है। नेशनल असेंबली की बैठक के दौरान, प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन गेम, कॉस्मेटिक सेवाओं और प्लास्टिक पैकेजिंग जैसी नई कर योग्य वस्तुओं का भी प्रस्ताव रखा, जिन पर आगे चर्चा होनी है।

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