चेन्नई: सीबीआई की छापेमारी में जब्त किए गए कम से कम 45 करोड़ रुपये मूल्य का 103 किलोग्राम से अधिक सोना गायब हो गया है। यह जानकारी शुक्रवार को तब सार्वजनिक हुई जब मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के सीबी-सीआईडी को इस घटना के जांच का आदेश दिया।
गायब हुआ सोना 2012 में सीबीआई द्वारा जब्त किए गए 400.5 किलोग्राम का हिस्सा है। 2012 में सीबीआई ने चेन्नई में सुराणा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालय पर छापा मारा था। सीबीआई का ताला और सील लगाकर सोना सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तिजोरियों में रखा गया था। सीबीआई ने कहा कि, उसने सेफ और वॉल्ट्स की 72 चाभियों को चेन्नै की प्रिसिंपल स्पेशल कोर्ट को सौंप दिया था। सीबीआई ने दावा किया कि जब्त किए जाने के दौरान सोने का वजन इकट्ठा किया गया था। लेकिन एसबीआई और सुराना के बीच कर्ज के मामले के निस्तारण के लिए नियुक्त किए गए लिक्विडेटर को सौंपते वक्त वजन अलग-अलग किया गया। और वजन में अंतर की यही वजह है।
न्यायमूर्ति प्रकाश ने एसपी रैंक के एक अधिकारी द्वारा सीबी-सीआईडी जांच को छह महीने में पूरा करने का निर्देश दिया।