निर्धारित MRP से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री के पकडे़ गये 32 मामले

लखनऊ: शराब की बिक्री पर एमआरपी से अधिक की वसूली विक्रेताओं द्वारा किसी भी स्थिति में न करने के सम्बन्ध में श्री संजय आर भूसरेड्डी, प्रमुख सचिव आबकारी द्वारा कडे़ निर्देश निर्गत किये गये हैं। तत्क्रम में श्री गुरुप्रसाद आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 04.05.2020 से शराब की दुकानें खोले जाने के उपरान्त निर्धारित एम.आर.पी से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री की जांच किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिसमें दिनांक 11.05.2020 तक कुल 32 दुकानों पर ओवर रेटिंग के प्रकरण पकडे गये।

आबकारी आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया है कि अवैध मदिरा के विरूद्ध प्रदेश में दिनांक 25.03.2020 से निरन्तर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के दौरान 11.05.2020 को प्रदेश में 127 अभियोग पकड़े़ गये, जिसमें 2786 ली अवैध मदिरा बरामद की गयी। प्रदेश में अवैध मदिरा के निर्माणए बिक्रीए परिवहन एवं तस्करी पर प्रभावी कार्यवाही करने तथा आबकारी दुकानों पर सोशल डिस्टेन्सिंग का पूर्णतया अनुपालन करते हुए निर्धारित एमआरपी पर ही मदिरा की बिक्री सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये है।

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