गन्ना सट्टा नीति का उल्लंघन करने के आरोप में सदस्य संचालक के खिलाफ कार्यवाही

लखनऊः प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक सहकारी गन्ना विकास समितियां, उ.प्र. श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा श्री हरी ओम, सदस्य संचालक (पूर्व सभापति) सहकारी गन्ना विकास समिति लि., तितावी-मुजफ्फरनगर को तत्काल प्रभाव से पद्च्युत, करते हुए आगामी तीन वर्षों तक गन्ना समिति के चुनाव से प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए गन्ना आयुक्त,/निबन्धक ने बताया कि श्री हरीओम, के विरूद्ध बेसिक कोटे से अधिक गन्ना आपूर्ति करके गन्ना आयुक्त, उ.प्र. द्वारा पेराई सत्र 2016-17 हेतु जारी गन्ना सट्टा नीति का उल्लंघन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, तथा प्रबन्ध समिति के संचालक सदस्यों द्वारा भी इनके विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था। इस प्रकरण में चीनी मिल खाईखेड़ी एवं तितावी द्वारा भी यह अवगत कराया गया है कि श्री हरिओम द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करके चीनी मिलों पर अनावश्यक दबाव बनाकर गन्ने की आपूर्ति नियम विरूद्ध की गयी है।
श्री हरिओम को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया, जांचदल की आख्या और सम्बन्धित तथ्यों के सम्यक अनुशीलन के पश्चात् श्री हरीओम, को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965, तद्विषयक नियमावली, 1968 के प्राविधानों एवं उपविधियों का उल्लंधन किये जाने के आरोप सिद्ध होने के कारण निहित प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से पद्च्युत, करते हुए आगामी तीन वर्षों तक गन्ना समिति चुनाव से प्रतिबन्धित कर दिया गया है।
आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक सहकारी गन्ना विकास समितियां लखनऊ द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि शासन के निर्देशानुसार शासकीय कार्यों में भ्रष्टाचार पर ’जीरो टॉलरेन्स’ की नीति का अनुसरण किया जाएगा, एवं यदि किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता भ्रष्टाचार एवं कदाचरण आदि कार्यो में पायी जाएगी तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक रूख अपनाते हुए सख्त कार्यवाही की जायेगी।

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