दौराला चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक के खिलाफ हुई कार्रवाई

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि दौराला चीनी मिल, मेरठ के क्रय केंद्र भलसोना तृतीय पर दिसम्बर माह में किये गए बाँट-माप निरीक्षण में पाई गई अनियमितता के कारण तौल लिपिक श्री सुरेश कुमार पुत्र सुखवीर सिंह को निलंबित किया गया था, किंतु दौराला चीनी मिल प्रबंधन द्वारा उक्त निलंबित तौल लिपिक से क्रय केंद्र रियावली नंगला पर पुनः तौल कार्य लिए जाने का प्रकरण संज्ञान में आते ही विभाग द्वारा दौराला चीनी मिल के अध्यासी श्री पी.वी बाकरे, प्रधान प्रबंधक (गन्ना) श्री संजीव कुमार तथा निलंबित तौल लिपिक श्री सुरेश कुमार पुत्र सुखवीर सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत प्रथिमिकी दर्ज कराई गई है।

इस सम्बन्ध में प्रदेश के गन्ना आयुक्त का स्पष्ट कहना है कि किसी भी चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन अधिनियम.1953 के प्रावधानों व तदविषयक निर्गत आदेशों के उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई भी चीनी मिल अनियमित कार्य करती है तो उसके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाएगी । इस प्रकार गन्ना आयुक्त का निर्देश स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी तौल लिपिक जिसे किसी भी रूप में निलंबित किया गया हो उससे प्रदेश की कोई भी चीनी मिल तौल का कार्य कदापि न ले और उसे तत्काल निष्कासित करें ।

गन्ना आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया की उक्त समस्त प्रक्रिया के दौरान क्रय केंद्र के निरीक्षण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ,क्रय केंद्र पर तैनात कार्मिको के मध्य उचित दूरी रखी गई तथा कोविड-19 के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया।

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