हैंड सेनिटाइजर को सरकार द्वारा निश्चित से अधिक दामों पर बेचने पर होगी कार्यवाही

लखनऊ: प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कोरोना वाइरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में स्थापित चीनी मिलों, आसवनियों एवं ड्रग अनुज्ञापन धारक इकाईयां हैण्ड सेनटाइजर का निर्माण किये जाने हेतु एफ एल .41 अनुज्ञापन त्वरित गति से प्रदान किये गये हैं। प्रदेश में कुल 75 कम्पनियां जिसमें 27 चीनी मिल सह आसवनी इकाईयोंए 10 केवल आसवनियों एवं 39 अन्य इकाईयों को सेनटाइजर निर्माण किये जाने विकृत अल्कोहल प्रदान किये जाने हेतु अनुज्ञापन दिया गया है। इसी क्रम में 04 फारमेसियों द्वारा भी सेनटाइजर का निर्माण किया जा रहा है।

भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19.03.2020 के प्रस्तर.2 (2) अनुसार हैण्ड सेनटाइजर निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले अल्कोहल के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण एवं मूल्य को नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से अल्कोहल को आवश्यक वस्तु घोषित करते हुए सेनटाइजर निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अल्कोहल के दिनांक 05.03.2020 को प्रचलित मूल्य से अधिक मूल्य बिना भारत सरकार की सहमति से नहीं लिया जा सकता। इसी क्रम में भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 21.03.2020 के प्रस्तर.2 (3) के अनुसार हैण्ड सेनटाइजर के 200 ML पैक का फुटकर मूल्य रुपया 100/- से अधिक नहीं लिया जा सकता है तथा इससे अधिक मात्रा के सेनटाइजर का मूल्य इसी अनुपात में निर्धारित किये जाने के निर्देश हैं।

अतः सामान्य जनता से हैण्ड सेनटाइजर का फुटकर मूल्य प्रति 200 ML पैक अधिकतम रुपया 100/- एवं इससे अधिक मात्रा के सेनटाइजर का मूल्य इसी अनुपात से अधिक फुटकर विक्रेताओं द्वारा नहीं लिया जा सकता है। इसका उल्लंघन पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियमए 1955 एवं आवश्यक वस्तु आदेशए 2020 तथा अन्य सुसंगत नियमों के अंतर्गत कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

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