Article 370 खत्म होने के बाद जानिये अब जम्मू-कश्मीर में क्या-क्या होगा बदलाव?

नई दिल्ली: बहुत दिनों से अनुच्छेद (Article) 370 के विवाद को लेकर अब आखिरकार पूर्णविराम लग गया है। इसको हटाने को लेकर सरकार ने मुहर लगा दी है। अगर अनुच्छेद 370 की बात करे तो यह जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। आइए एक नजर डालते हैं की जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने का क्या मतलब है:

राज्य को अब दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया जाएगा। जबकि लद्दाख विधान मंडल के बिना होगा और जम्मू-कश्मीर विधान मंडल के साथ होगा।

इससे पहले, कानून और व्यवस्था राज्य सरकार के नियंत्रण में थी, लेकिन अब यह समाप्त हो जाएगी।

अब, केंद्रीय कानून स्वचालित रूप से राज्य पर लागू होंगे।

अब, जम्मू-कश्मीर में बाहर के लोग भी राज्य में संपत्ति खरीदने और वहां बसने में सक्षम होंगे। इससे पहले, कानूनी रूप से, इसकी अनुमति नहीं थी।

पहले जम्‍मू-कश्‍मीर का अपना अलग झंडा था. वहां के नागरिकों द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं था। लेकिन अब जम्‍मू कश्‍मीर का अलग झंडा नहीं होगा और भारत के दूसरे हिस्‍सों की तरह यहां भी तिरंगा ही लहराया जाएगा। अब वहां के लोगों को भी राष्‍ट्रीय ध्‍वज तिरंगे का सम्‍मान करना होगा।

पहले जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता (भारत और कश्मीर) होती थी, लेकिन अब जम्‍मू कश्‍मीर के लोगों के पास सिर्फ एक भारतीय नागरिकता होगी.

जम्‍मू-कश्‍मीर के विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का था लेकिन अभी अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी 5 साल का कार्यकाल होगा।

अनुच्छेद 370 के फैसले की कुछ नेताओं ने निंदा की और भारी हंगामा किया। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लगभग 8,000 अर्धसैनिक बलों को एयरलिफ्ट कर उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम और देश के अन्य हिस्सों से कश्मीर घाटी में ले जाया गया है।

यह न्यूज़ सुनने के लिए इमेज के निचे के बटन को दबाये.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here