Budget 2023 : इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ी, 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा करते हुए कहा कि, नई कर व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था होगी। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर 5 और टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करके इस व्यवस्था में टैक्स स्ट्रक्चर को बदलने का भी प्रस्ताव दिया।

व्यक्तिगत आयकर पर, एफएम ने घोषणा की कि 0-3 लाख रुपये की आय पर कर शून्य है, 3 लाख रुपये से ऊपर और 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।6 लाख रुपये से अधिक की और 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत और 12 लाख रुपये से अधिक और 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा।

पेंशनरों के लिए, वित्त मंत्री ने मानक कटौती के लाभ को नई कर व्यवस्था में विस्तारित करने की घोषणा की।15.5 लाख या उससे अधिक रुपये की आय के प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपये का लाभ होगा।वित्त मंत्री सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा, 9 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय वाला व्यक्ति अब वर्तमान में 60,000 रुपये के बजाय सिर्फ 45,000 रुपये का भुगतान करेगा। इसी तरह, 15 लाख रुपये कमाने वाला व्यक्ति अब इसका केवल 10 प्रतिशत कर के रूप में चुकाएगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने यह भी कहा: सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट के लिए 3 लाख रुपये की सीमा 2002 में स्थापित की गई थी और अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जा रहा है।उन्होंने यह भी कहा, नई आयकर व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट विकल्प बन जाएगी, लेकिन लोगों के पास अभी भी पहली व्यवस्था स्वीकार करने का विकल्प होगा।आयकर रिटर्न के लिए औसत प्रसंस्करण समय 93 दिन से घटाकर 16 दिन कर दिया गया है।

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