गन्ना बकाया भुगतान: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकारों से जवाब मांगा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और राज्य सरकारों से गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उचित दिशा-निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कई गन्ना उत्पादक राज्य सरकारों और केंद्र को नोटिस जारी किया और मामले को तीन सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। यह याचिका पूर्व सांसद राजू शेटी और महाराष्ट्र के चार कृषकों द्वारा दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता शेट्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने तर्क दिया कि, गन्ना उत्पादकों को मिलों द्वारा बकाया का भुगतान किया जाना है, लेकिन उन्हें उनके बकाया का भुगतान नहीं किया गया है।

ग्रोवर ने कहा कि, देश में मिलों के पास कुल बकाया 18,000 करोड़ रुपये तक हो गया है।

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