केंद्र सरकार का राज्यों से हैंड सेनिटाइजर निर्माताओं को आवश्यक अनुमति देने का आग्रह

नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 31 दिसंबर, 2021 तक एक और वर्ष के लिए डिस्टिलरी और अन्य इकाइयों को हैंड सेनिटाइजर निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति देने का आग्रह किया है। राज्यों के मुख्य सचिवों को संबोधित एक पत्र में, संयुक्त सचिव (चीनी और प्रशासन) ने बताया कि, इस विभाग के अनुरोध का जवाब देते हुए, राज्य की अधिकांश सरकारों ने हैंडसेनिटाइजर के उत्पादन के लिए डिस्टिलरी / अन्य इकाइयों को आवश्यक लाइसेंस जारी किए थे। उन्होंने कहा, इन प्रयासों के कारण ही हैंड सेनिटाइजर की उत्पादन क्षमता प्रति दिन लगभग 30 लाख लीटर तक बढ़ाई जा सकती है और 4.2 करोड़ लीटर से अधिक हैंड सैनिटाइज़र का उत्पादन किया जा सकता है।

पत्र में कहा गया है कि, हैंड सैनिटाइजर के निर्यात की अनुमति दी गई है और अब भारत अन्य देशों को सैनिटाइजर का निर्यात कर रहा है। वर्तमान में, 31 दिसंबर, 2020 तक डिस्टिलरीयों को हैंड सैनिटाइजर के लिए अनुमति दी गई है। संयुक्त सचिव ने बताया कि, कोविड महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और कोविड के खिलाफ लड़ाई में हैंड सैनिटाइजर की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। उन्होंने राज्य सरकारों से ड्रग कंट्रोलर या सक्षम अधिकारियों को राज्यों में डिस्टिलरी और यूनिट मैन्युफैक्चरिंग हैंड सैनिटाइज़र के लिए आवश्यक अनुमति देने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि, इससे घरेलू बाजार में उचित मूल्य पर हैंड सैनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

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