केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से फसल अवशेषों के प्रबंधन का प्रभावी कार्यान्वयन करने के निर्देश

नई दिल्ली : किसानों को धान की पराली से निपटने के लिए एक विकल्प प्रदान करने की मांग करते हुए, केंद्र सरकार ने राज्यों से फसल अवशेषों के एक्स-सीटू (खेत के बाहर) प्रबंधन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा है, जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में बिजली उत्पादन, ताप उत्पादन, जैव-सीएनजी और जैव-इथेनॉल उत्पादन किया जा सकता है।

संशोधित दिशानिर्देश लाभार्थी/एग्रीगेटर्स (किसान, ग्रामीण उद्यमी, सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन और पंचायत) और धान के भूसे का उपयोग करने वाले उद्योगों के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत धान के भूसे की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने का प्रावधान करते है।पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 333 बायोमास संग्रहण डिपो बनाए जाएंगे। केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से धान के भूसे की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और उन परियोजनाओं के लिए जहां एकत्रित फीडस्टॉक का उपयोग किया जा सकता है, उद्योगों (25%) और पंचायत/किसानों/एफपीओ (10%) द्वारा शेष लागत को साझा करते हुए 65% वित्त प्रदान करेंगे।

एक अधिकारी ने संशोधित दिशानिर्देशों का विवरण साझा करते हुए कहा, आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना से बायोमास से लेकर जैव ईंधन और ऊर्जा क्षेत्रों में नए निवेश आने की उम्मीद है।यह पहल इन-सीटू धान के भूसे प्रबंधन के प्रयासों को पूरक बनाएगी।हालाँकि, जुलाई में दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया और राज्यों के साथ साझा किया गया, लेकिन इसे अपेक्षित गति नहीं मिल सकी। बुधवार को वायु प्रदूषण के मुद्दे पर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में एक समीक्षा बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई।

बैठक में शामिल हुए राज्यों के मुख्य सचिवों से धान की पराली के पूर्व-स्थिति प्रबंधन की योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कहा गया।अधिकारियों का मानना है कि, अगर राज्य अभी इस पर काम करना शुरू कर दें तो अगले साल फसल के मौसम में यह निश्चित रूप से प्रभावी होगा क्योंकि इस साल इसे लागू करने के लिए बहुत कम समय है।दिशानिर्देशों के तहत, एकत्रित धान के भूसे के भंडारण के लिए भूमि की व्यवस्था और तैयारी लाभार्थी द्वारा की जाएगी जैसा कि अंतिम उपयोग उद्योग द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

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