कोरोना लॉकडाउन: महाराष्ट्र में 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को अनुमति… यहाँ है पूरी सुची

मुंबई : चीनी मंडी

पिछले तकरीबन एक महिने से चले आ रहे लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र सरकार ने लोगों की कठिनाई को कम करने के लिए 20 अप्रैल से केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कुछ गतिविधियों की अनुमति दे रही है। हालांकि, ये छूट सरकार द्वारा चिन्हित किए गए कोरोना प्रभावित (रेड झोन, हॉटस्पॉट) क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होगी। इस संबंध में, राज्य सरकार ने शुक्रवार को दिशानिर्देश जारी किए। यहां उन गतिविधियों की पूरी सूची दी गई है जिन्हें निषिद्ध और अनुमति दी जाएगी…

…इन गतिविधियों को मिली अनुमति

-आयुष सेवा में शामिल सभी स्वास्थ्य सेवाएं
-अस्पतालों, क्लीनिकों, केमिस्टों, फार्मेसियों, टेलीमेडिसिन सुविधाएं
-मेडिकल प्रयोगशालाओं और संग्रह केंद्र
-फार्मास्यूटिकल और मेडिकल रिसर्चर्स लैब, कोविड-19 शोध सहित अन्य संस्थान
-औषधालयों, क्लीनिकों, पैथोलॉजी लैब, टीकों की बिक्री और आपूर्ति
– दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन और उनके पैकेजिंग सामग्री
– एंबुलेंस सहित चिकित्सा / स्वास्थ्य इन्फ्रा का निर्माण
– सभी कृषि और बागवानी गतिविधियाँ
-किसानों और खेत में काम करनेवाले मजदूर
-कृषि मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत
-फार्म मशीनरी से संबंधित केंद्रों को किराए पर लेना
-उत्पादों का वितरण, वितरण और खुदरा बिक्री (उर्वरक, कीटनाशक, बीज)
-कटाई और बुवाई से संबंधित मशीने और अन्य कृषि / बागवानी औजार

महाराष्ट्र सरकार कोरोना प्रकोप नॉन कंटेनमेंट जोन में शामिल एसईजेड और ईओयू, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप शुरू करने को अनुमति दी गई है। हालाँकि, यह अनुमति एमएमआर और पुणे नगर निगम (पीएमसी) को लागू नहीं है।

आरबीआई और आरबीआई के निगरानी में चलने वाली वित्तीय बाजारों और संस्थाओं जैसे एनपीसीआई, सीसीआईएल, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को काम करने को अनुमति दी गई है।

-बैंक शाखाओं और एटीएम
SoP का प्रबंधन करने के लिए परिसर में जहां तक संभव हो या आस-पास की इमारत में श्रमिकों के रहने की व्यवस्था करें।
कर्मचारियों की ट्रैवेलिंग और यह सुनिश्चित करना की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
कंटेनमेंट जोन से कोई भी कर्मचारी को नहीं बुलाना।

-बैंक संचालन के लिए IT vendors, बैंकिंग संवाददाताओं और एटीएम नकदी प्रबंधन एजेंसियां
-बैंक शाखाओं को सामान्य कार्य घंटों के लिए काम करने की अनुमति
-सेबी, कैपिटल और डेब्ट मार्केट सेवाएं
-IRDAI और बीमा कंपनियां
-को-ऑपरेटिव और क्रेडिट सोसाइटीज

– नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगों को अनुमति
-सभी कृषि-बागवानी प्रसंस्करण, पैकेजिंग और परिवहन का उत्पादन
-सभी उत्पादन इकाइयाँ जिन्हें निरंतर प्रक्रिया और उनकी आपूर्ति श्रृंखला
-आईटी हार्डवेयर, पैकेजिंग सामग्री का विनिर्माण
-सभी खनन संबंधित गतिविधियाँ – कोयला उत्पादन, खनन, परिवहन, एक्सप्लोसिव की आपूर्ति

3 मई तक प्रतिबंधित गतिविधियां…

-सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा
-सभी ट्रेनों द्वारा यात्री की आवाजाही
-सार्वजनिक परिवहन के लिए -बस
-चिकित्सा कारणों के अलावा अन्य लोगों को जिला और अंतर-राज्य आवाजाही
-सभी शिक्षा, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान
-सभी औद्योगिक / वाणिज्यिक गतिविधियों को छोड़कर दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट
-सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, पार्क, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल
-सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभा
-सभी धार्मिक स्थल
– अंतिम संस्कार के मामले में, 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं

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