उत्तरी गोवा के जिला प्रशासन ने कोविड से प्रेरित कर्फ्यू को 30 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है।
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार, सार्वजनिक समारोहों और गतिविधियों द्वारा वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक कदम उठाने के लिए सीआरपीसी, 1973 की धारा 144 (1) के तहत कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। उत्तरी गोवा में 23 अगस्त को सुबह 7 बजे से 30 अगस्त की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है।
इस दौरान कैसिनो, ऑडिटोरियम और कम्युनिटी हॉल, रिवर क्रूज़/वाटरपार्क/एंटरटेनमेंट पार्क, स्पा/मसाज पार्लर, 50 प्रतिशत से अधिक बैठने की क्षमता वाले सिनेमा हॉल और छात्रों के लिए स्कूल बंद रहेंगे।
प्रशासन ने आयोजन स्थल की 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक, विवाह सहित किसी भी प्रकार की सभा को प्रतिबंधित कर दिया है। बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को गोवा में प्रवेश करने से 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर नेगेटिव टेस्ट करने की आवश्यकता है।