तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, पीएम मोदी ने कहा, आज मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार द्वारा किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, 2020 के किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते को पारित करने के बाद से किसान केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं।

तीन कृषि कानून में से किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम किसानों को कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) के बाहर अपने खेत की उपज बेचने की अनुमति देने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का प्रावधान करता है। कोई भी लाइसेंसधारक व्यापारी किसानों से परस्पर सहमत कीमतों पर उपज खरीद सकता है। कृषि उत्पादों का यह व्यापार राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए मंडी कर से मुक्त होगा। किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम का समझौता किसानों को अनुबंध खेती करने और अपनी उपज का स्वतंत्र रूप से विपणन करने की अनुमति देता है। आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम मौजूदा आवश्यक वस्तु अधिनियम में एक संशोधन है।

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