काहिरा: चीनी में नमक मिलाने के जुर्म में मिस्र की एक अदालत ने एक मिल के मालिक को धोखाधड़ी के आरोप में पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। चीनी में नमक मिलाकर इसे ग्राहकों को बेच दिया गया था। अल जैतून के काहिरा जिले में अदालत ने प्रतिवादी को 30,000 Egyptian pounds (Dh6,028) का जुर्माना देने का भी आदेश दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अल यूम अल सबा ने इसे “वाणिज्यिक धोखाधड़ी का सबसे अजीब मामला” कहा। यह मामला तब सामने आया जब कई व्यापारियों और आम लोगों ने पुलिस में शिकायत की कि उसी जिले में एक मिल द्वारा निर्मित पैकेटों में चीनी में नमक मिला हुआ है। पुलिस जांच ने रिपोर्ट की पुष्टि की और नमक के साथ मिश्रित चीनी के बैग को जब्त किया। पुलिस ने संदिग्ध मिल पर छापा मारा और उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया, और जिस पर धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा चलाया गया।