बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त की 483 करोड़ की संपत्ति

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नयी दिल्ली 14 मई (UNI) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई की नागपुर स्थिति 483 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति (एक मॉल को 2,70,374 वर्ग फुट भूमि सहित) अस्थायी तौर पर जब्त किया है।

निदेशालय ने मंगलवार को यहाँ जारी बयान में कहा कि बैंक धोखाधड़ी के इस मामले में धनशोधन निरोधक कानून के तहत कार्रवाई करते हुये अचल संपत्ति जब्त की गयी है। जिस कंपनी की संपत्ति जब्त की गयी है वह तायल समूह की है।

इस समूह ने वर्ष 2008 के दौरान बैंक आॅफ इंडिया और आँध्रा बैंक से समूह की कंपनियों एक्टिफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयभारत टेक्सटाइल्स एंड रियल एस्टेट लिमिटेड, केकेटीएल एंड एस्की निट इंडिया लिमिटेड के नाम पर धोखाधड़ी कर 524 करोड़ रुपये का ऋण लिया था।

केन्द्रीय जाँच एजेंसी ने कहा कि मनी लाँड्रिग के उद्देश्य से इस समूह ने कई फर्जी कंपनियाँ बनाकर धनराशि की हेराफेरी की और ऋण ली गयी राशि को फर्जी कंपनियों ने तायल समूह की कंपनियों को हस्तांतरित की जिसका केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई की संपदा निर्माण में उपयोग किया गया।

इससे पहले ईडी ने यूको बैंक से जुड़े इसी तरह के मामले में तायल ग्रुप की 234 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। अब तक तायल ग्रुप की 717 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

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