1 अक्टूबर से देश में बदल जाएंगे यह नियम

नई दिल्ली: 1 अक्टूबर से यानी आजसे भारतीय लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले उत्पादों और लेनदेन के नियमों में कुछ अहम बदलाव हो रहें है। ये बदलाव आयकर, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वास्थ्य बीमा, क्रेडिट कार्ड और खाद्य उत्पादों के भुगतान के मानदंडों से लेकर हैं, जो देश के सभी तबके के उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं।

स्रोत पर कर वसूली

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि कोई भी विक्रेता एक अक्टूबर 2020 से स्रोत पर कर की कटौती (TCS) तभी कर सकेगा, जब पिछले वित्त वर्ष में उसका कारोबार 10 करोड़ रुपये से अधिक रहा हो. सामान के विक्रेता की किसी खरीदार से बिक्री से होने वाली प्राप्ति वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक होने पर 0.1 फीसदी (0.075 फीसदी 31 मार्च 2021 तक) की दर से टैक्स कलेक्ट करेगा. यह टीसीएस इस साल 1 अक्टूबर 2020 को अथवा उसके बाद प्राप्त होने वाली राशि पर ही लागू होगा।

एलपीजी कनेक्शन अब मुफ्त नहीं होगा…

1 अक्टूबर से एलपीजी कनेक्शन मुफ्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत, मुफ्त में गैस कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया 30 सितंबर, 2020 को समाप्त हो रही है। उज्ज्वला योजना के तहत देश की लाखो गरीब महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में गैस दिया गया, लेकिन अब यह योजना खत्म हो गई है।

विदेशी में लेनदेन हुआ महंगा…

इसके अलावा, 1 अक्टूबर से विदेश में लेनदेन महंगा हो जाएगा, क्योंकि 7 लाख रुपये से अधिक के विदेशी फंड ट्रांसफर पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। विदेशी टूर पैकेज पर टैक्स किसी भी राशि के लिए 5 प्रतिशत होगा, और अन्य विदेशी लेनदेन के लिए, टैक्स केवल 7 लाख रुपये से ऊपर के लेनदेन के लिए होगा।

मिठाई विक्रेताओं को रखना होगा खास ध्यान…

उत्पादों के मोर्चे पर, मिठाई विक्रेताओं को ‘एक्सपायरी डेट’ प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। मिठाई की दुकानों को अब अपनी दुकानों में उपलब्ध नॉन-पैकेज्ड या लूज मिठाइयों की ‘एक्सपायरी डेट’ घोषित करना होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मिठाई दुकान मालिकों को 1 अक्टूबर से प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है।

डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए ‘ऑप्ट-इन’ या ‘ऑप्ट-आउट’ विकल्प…

डेबिट और क्रेडिट कार्ड हासिल करने के लिए नए मानदंड 1 अक्टूबर से लागू होंगे। कार्ड उपयोगकर्ता अब ‘ऑप्ट-इन’ या ‘ऑप्ट-आउट’ सेवाओं के लिए पंजीकरण कर सकेंगे, और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन के साथ-साथ संपर्क रहित कार्ड लेनदेन कर सकेंगे।

ऑनलाइन पोर्टल के जरिये सरकार करेगी आपके वाहन के दस्तावेजों सुरक्षा…

एक बड़ा बदलाव जो वाहनों के साथ लोगों के जीवन पर भी प्रभाव डालेगा, वह यह है कि ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के दस्तावेजों का कोई भौतिक सत्यापन आवश्यक नहीं होगा। वाहन से जुड़े इन दस्तावेजों की केवल एक वैध सॉफ्ट कॉपी होगी तो भी चलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम, 1989 में किए गए ऐसे कई संशोधनों की अधिसूचना जारी की है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर वाहनों के दस्तावेजों को बनाए रखा जा सकता है।

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