FSSAI का 1 अक्टूबर से फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को चालानों, रसीदों, बिलों, कैश मेमो पर लाइसेंस नंबर छापने के निर्देश

नई दिल्ली : ‘एफएसएसएआई’ (FSSAI) ने एक अक्टूबर से खाद्य कारोबारियों को अपने लाइसेंस नंबर चालान, रसीद, बिल या कैश मेमो पर प्रिंट करने के निर्देश दिए है। FSSAI ने तर्क दिया कि चालान पर FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण संख्या की छपाई से FSSAI के बारे में जागरूकता में सुधार होगा और शिकायत के मामले में, उपभोक्ता FSSAI नंबर का उपयोग करके किसी विशेष फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। इस संबंध में, FSSAI ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि, 1 अक्टूबर, 2021 से, खाद्य व्यवसायों को नकद रसीदों, खरीद चालान, कैश मेमो या बिल पर एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

राज्य खाद्य लाइसेंसिंग अधिकारियों को भी इस संबंध में प्रचार करने और इस अनिवार्य आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। यह आदेश पहले से पैक किए गए भोजन के लिए भी लागू होगा जहां पैक पर निर्माता का लाइसेंस नंबर छपा होता है। FSSAI के अनुसार, इसका उद्देश्य निर्माता से उपभोक्ता तक खाद्य उत्पाद का ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ करना है। वर्तमान में ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ मैकेनिज्म की कमी है, नये नियमों से इनवॉइस खाद्य उत्पादों की ट्रेसबिलिटी में सुधार करने में मदद करेगा। FSSAI ने यह भी कहा है कि, FSSAI लाइसेंस का उल्लेख नहीं करना खाद्य व्यवसाय द्वारा गैर-अनुपालन या गैर-पंजीकरण या गैर-लाइसेंस के रूप में माना जाएगा।

आपको बता दे, हालही में फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने कहा था कि खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा दिए गए बिलों पर FSSAI लाइसेंस संख्या का उल्लेख करने के नियम के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI से की है।

FHRAI ने नियामक से अनुरोध किया है कि वह कोविड प्रभावित इस उद्योग के चल रहे संकट और अतिरिक्त व्यय के बोझ को ध्यान में रखे, जो व्यवसायों को नई रसीदों, चालानों, बिलों, कैश मेमो की छपाई सहित सॉफ्टवेयर को अद्यतन करने जैसी व्यवस्था करने के लिए उठाना होगा।

FHRAI के उपाध्यक्ष गुरबख्श सिंह कोहली ने कहा, ‘‘FHRAI देश में एक मजबूत ग्राहक शिकायत प्रणाली स्थापित करने के FSSAI के प्रयास की सराहना करता है।’’

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