प्राथमिकता के आधार पर किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान कराने हेतु सरकार कटिबद्ध: सुरेष राणा

लखनऊः 21, सितम्बर: प्रदेष के मा. गन्ना मंत्री, श्री सुरेष राणा ने गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की और बकाया गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान कराने के कड़े निर्देष दिये। सिम्भावली ग्रुप व मोदीनगर ग्रुप की चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य की अधिक धनराषि बकाया होने एवं भुगतान के प्रति मिल प्रबन्धन की उदासीनता को देखते हुए इन मिल मालिकों एवं प्रबन्धतंत्र के विरूद्ध ई.सी. एक्ट में कार्यवाही किये जाने के निर्देष दिये गये। इन चीनी मिलों द्वारा बेंची गई चीनी से प्राप्त 85 प्रतिषत धन को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु प्रयोग नहीं किया गया है, अपितु गन्ना मूल्य में देय काफी धनराषि अन्य मदों में व्यय कर ली गई है।

इस पर कठोर रूख अपनाते हुए गन्ना विभाग द्वारा सिम्भावली ग्रुप की सिम्भावली चीनी मिल व मोदी ग्रुप की मोदीनगर चीनी मिल के मालिकों के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 व अन्य सुसंगत धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है एवं उत्तरदायी व्यक्तियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देष भी दिये गये है। बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान में षिथिलता बरतने वाली सभी चीनी मिलों के विरूद्ध वसूली प्रमाण-पत्र (आर.सी.) जारी करने के निर्देष दिये है।

मा. गन्ना मंत्री जी ने बताया कि सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गन्ना किसानों को रू.73,661 करोड़ का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया जा चुका है तथा बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान यथाषीघ्र कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है।

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