प्याज की कीमतें कम करने के लिए, सरकार ने शुक्रवार को व्यापारियों पर स्टॉक सीमा मानदंडों को लागू करने का निर्णय लिया। कई राज्यों में प्याज की कीमतों में तेजी जारी रही है।
थोक विक्रेताओं के लिए प्याज की स्टॉक लिमिट को 25 मीट्रिक टन और खुदरा व्यापारियों के लिए 2 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। आयातित प्याज पर यह लिमिट लागू नहीं होगी।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया, ”प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने, और जमाखोरी रोकने के लिये PM@NarendraModiजी की सरकार द्वारा त्वरित कदम उठाये गये हैं। थोक विक्रेताओं के लिये प्याज की स्टॉक लिमिट को 25 मीट्रिक टन, व खुदरा व्यापारियों के लिये 2 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।”
प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने, और जमाखोरी रोकने के लिये PM @NarendraModi जी की सरकार द्वारा त्वरित कदम उठाये गये हैं।
थोक विक्रेताओं के लिये प्याज की स्टॉक लिमिट को 25 मीट्रिक टन, व खुदरा व्यापारियों के लिये 2 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। pic.twitter.com/hbwsoNnNX2
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 23, 2020
उन्होंने और एक ट्वीट में कहा की, “उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए PM @NarendraModi जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा अनेकों कदम उठाये गये हैं। इनमें प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध से लेकर, आयात के नियमों में ढील, और बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति जैसे कदम शामिल हैं।
उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए PM @NarendraModi जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा अनेकों कदम उठाये गये हैं।
इनमें प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध से लेकर, आयात के नियमों में ढील, और बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति जैसे कदम शामिल हैं।
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— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 23, 2020
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