मालदीव को चीनी समेत कुछ अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिए सरकार की अनुमति

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को 2021-24 की अवधि के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव को चीनी, आलू, प्याज जैसे कुछ वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि, निर्यात को किसी भी मौजूदा या भविष्य के प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव को आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दाल नदी की रेत और अंडे के निर्यात की अनुमति दी गई है। आपको बता दे, निर्यात किसी शर्त के बिना होगा।

नदी रेत और पत्थर के समुच्चय के निर्यात की अनुमति निर्यातकों को संबंधित राज्य सरकारों के नामित नोडल प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी / अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधीन होगी, जहां से रेत प्राप्त की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रत्येक वर्ष 61,423.17 MT चीनी निर्यात करने की अनुमति दी गई है

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